वाशिंगटन।, अगस्त 30 -- अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया है। यह फैसला ट्रंप की व्यापार नीति पर सीधा प्रहार माना जा रहा है और अब इस पर अगली कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होने की संभावना है। वॉशिंगटन डीसी स्थित यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने 7-4 के फैसले में कहा, "कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में कई कदम उठाने की अनुमति देता है, लेकिन इनमें टैरिफ या शुल्क लगाने का स्पष्ट अधिकार शामिल नहीं है। न ही उन्हें कर लगाने का अधिकार है।" अदालत ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया। यह 1977 का कानून पारंपरिक रूप से प्रतिबंधों और संपत्ति जब्ती के लिए...
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