प्रयागराज, अगस्त 5 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (डीसीडीआरएफ) ने मंगलवार को शहर के दो प्रतिष्ठित चिकित्सकों के विरुद्ध गलत इलाज और लापरवाही पूर्वक सेवा के आरोप में पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने चिकित्सकों के विरुद्ध दाखिल परिवाद को आशिंक रूप से स्वीकृत करते हुए फैसला सुनाया। राजापुर के रहने वाले राजेंद्र कुमार पांडेय ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 30 जनवरी 2008 को वाद दाखिल किया था। आरोप लगाया कि सिविल लाइंस स्थित वात्सल्य हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. नीरज अग्रवाल और राजापुर में प्रैक्टिस करने वाले डॉ. मनोज गुप्ता की लापरवाही से उनकी 15 वर्षीय बेटी दिव्यांग हो गई। दाखिल अर्जी में राजेंद्र का कहना था कि एक दिन स्कूल से आने पर बेटी के पैर में तेज दर्द की शिकायत हुई। इलाज के लिए उसे तुरंत ...