नई दिल्ली, अक्टूबर 18 -- दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया है कि उन नौ लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने को कहा था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इसके लिए एक शर्त भी रख दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) नरेश कुमार चाहर ने गुरुवार को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के समक्ष दलील दी कि यह आश्वासन चल रही जांच में सहयोग करने पर आधारित है। कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) के निर्देश पर राज्य के एपीपी ने दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है, बशर्ते वे जांच में शामिल हों। यह दलील नौ व्यक्तियों द्...