आगरा, जून 25 -- डॉक्टर ने अमेजन इंडिया से ऑनलाइन 64 हजार रुपये का भुगतान कर आईफोन बुक किया। ईमेल से ऑर्डर निरस्त कराने के बाद कंपनी ने न रुपये वापस किए न मोबाइल दिया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य राजीव सिंह ने अमेजन इंडिया बेंगलुरु के जनरल मैनेजर, एपेरियो प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया कि संयुक्त रुप से मोबाइल की कीमत 63,999 रुपये मय 6 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करें। साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये भी दें। जनता कॉलोनी, शाहगंज निवासी डॉ. ध्रुवदत्त पाठक ने वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के माध्यम से अमेजन इंडिया बेंगलुरु, मै. एपेरियो प्रा.लि. नई दिल्ली के मैनेजिंग डायरेक्टर आदि के विरुद्ध आयोग में मुकदमा प्रस्तुत किया। इसमें आरोप लगाया था कि...