आगरा, अप्रैल 30 -- नाई की मंडी में बंधक बनाकर डॉक्टर की हत्या कर लूट के मामले में 27 साल बाद फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी दौलत निवासी बड़ी अथाई नाई की मंडी को दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार महाजन ने उसे आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी नरेंद्र कुमार सिंह ने गवाह पेश किए। वादी शकीला बेगम ने थाना नाई की मंडी में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 19 नवंबर 1998 को मैं व मेरे पति डॉ. अब्दुल जलील बेग अपने घर/क्लीनिक पर मौजूद थे। उसी दौरान दो व्यक्ति आए बोले कि हमारा मरीज आ रहा है और बैठ गए। फिर दो व्यक्ति और आ गए। बोले कि मरीज आया या नहीं। इन्होंने क्लीनिक का दरवाजा बंद करके उसके पति को कुर्सी से बांध दिया। वादी व उसके डॉक्टर पति के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। चाकू से प्रहा...