नई दिल्ली, मार्च 25 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल में ड्यूटी पर दौरान गोली लगने से हुई डॉक्टर की मौत के मामले में परिजन को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथ लिया। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए मृतक डॉक्टर की विधवा को मुआवजे के लिए 9 साल तक मुकदमे में उलझाए रखने पर नाराजगी जाहिर की और राज्य सरकार को ब्याज सहित 1 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि देने को कहा है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि हम इस बात से हैरान हैं कि अप्रैल 2016 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करते समय गोली लगने से मारे गए सरकारी डॉक्टर की विधवा को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपये देने के फैसले को मंजूरी दी थी। पीठ ने कहा कि 'सभी तथ्यों पर वि...