रांची, फरवरी 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि डैम निर्माण के मामले में वह हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही सरकार को निर्माण का आदेश देगा। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है कि कहां डैम बनना चाहिए और कहां नहीं। इसके बाद प्रार्थी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका वापस ले ली। निशिकांत दुबे ने गोड्डा में सुगाबथान डैम बनाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रार्थी ने पूर्व में भी बिहार के चानन डैम से सिंचाई के लिए झारखंड के गोड्डा को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने को लेकर भी जनहित याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कोर्ट के समक्ष यह बात लाई थी कि वर्ष 1972 में गोड्डा में सुगाबथान डैम बनाने का सरकार क...
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