बिजनौर, फरवरी 19 -- करीब ढाई साल पहले गुस्से में आकर अपनी डेढ़ वर्षीय लड़की दृष्टि की गला दबाकर हत्या करने के मामले में मां शिवानी को अपर जिला जज अलका चौधरी की अदालत ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी मां पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी प्रमोद शर्मा ने बताया कि मंडावली थाना क्षेत्र के अमित कुमार पुत्र शेषराज ने 25 नवंबर 22 को मंडावली थाने में रिपोर्ट लिखाई थी जिसमें बताया कि उसकी शादी शिवानी पुत्री नरेंद्र लालपुर नांगल से 5 वर्ष पहले हुई थी। उसने बताया कि उसकी पत्नी शिवानी शादी के बाद से खुश नहीं थी। वह आधुनिक विचारों की महिला थी। शिवानी के कहने पर ही पति ने मंडावली में एक कैंटीन खुलवा दी थी। इस कैंटीन को शिवानी चलाती थी। अंकित कुमार के परिजनों को शिवानी के अपनी मर्जी से कैंटीन पर आने जाने को लेकर आपत्त...