रांची, नवम्बर 21 -- रांची, संवाददाता। डेढ़ माह की बच्ची की हत्या के आरोप में ट्रायल फेस कर रही मां सुनीता देवी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा, इसलिए सुनीता देवी को आरोपमुक्त किया जाता है। मामला 18 मार्च 2021 का है। सुनीता के पति भावेश्वर महतो के बयान पर अनगड़ा थाना में केस दर्ज हुआ था। प्राथमिकी के अनुसार, सुनीता देवी ने फोन कर पति को सूचना दी थी कि उनकी डेढ़ माह की बेटी राधिका घर से लापता है और कोई उसे उठाकर ले गया है। बाद में ग्रामीणों की मदद से घर के पीछे जली हुई हालत में बच्ची का शव मिला। हालांकि अदालत में बयान और अन्य साक्ष्यों को प्रमाणित करने में अभियोजन असफल रहा।

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