जमशेदपुर, मई 17 -- जिले में 6800 से अधिक पुराने मालवाहक वाहनों ने अबतक फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए शुल्क जमा नहीं किया है। यह जानकारी महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है। परिवहन पदाधिकारी ऐसे सभी वाहन मालिकों को नोटिस भेज रहे हैं, जिनके वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन उन्होंने अबतक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। परिवहन कार्यालय के अनुसार, वाहन मालिकों को 15 दिनों के भीतर शुल्क जमा कर, अपने रजिस्ट्रेशन के आधार पर फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि नोटिस से पुराने वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया है। जिन वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी है, उनमें टेंपो, पिकअप वैन, ट्रक, ट्रेलर समेत अन्य प्रकार के मालवाहक वाहन शामिल हैं। लोगों का कहना है कि 15 साल...