मुंगेर, नवम्बर 4 -- मुंगेर, एक संवाददाता। जिले में अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालन मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष कैद एवं 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता ने सोमवार को सत्र वाद संख्या- 277/2024 में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद दिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि, न्यायालय ने मात्र 18 माह के भीतर इस मामले में निर्णय सुना दिया। न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोनों मिनी गन संचालकों को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में 5 वर्ष, 7 वर्ष एवं 10 वर्ष की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। वहीं, साक्ष्य के अभाव में टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के अभियुक्त सुबोध मंडल को बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी...