नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने आगाह किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनावों में नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली पुलिस, उम्मीदवारों और छात्र संगठनों सबकी है। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का काम अदालत को करना पड़ रहा है। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ डूसू चुनावों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। पीठ के समक्ष इस दौरान दिल्ली पुलिस और डीयू की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। पीठ ने स्टेटस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या छात्र संघ के उम्मीदवार कानून से ऊपर हैं जो इतनी कार्रवाई के...
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