प्रयागराज, जुलाई 14 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। पानी में डूबाकर हत्या करने के दो अरोपितों में से एक रामधनी को कोर्ट ने उम्रकैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है जबकि दूसरे अरोपित शिवचरण को संदेह का लाभ में बरी कर दिया। यह आदेश अंजू कनौजिया अपर सत्र न्यायाधीश/अपर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने अरोपितों के अधिवक्ता तथा शासकीय अधिवक्ता मनोज पांडेय के तर्कों को सुनकर दिया। वादी मुकदमा पवन कुमार निवासी ग्राम-इसौटा, मेजा ने रिपोट दर्ज कराई थी कि 22 अगस्त 2022 को उसका भाई आकाश निषाद सुबह सात बजे कलुवा दहनाला डैम पर गया था। वहीं पर गांव के रामधनी पुत्र शिवचरण निषाद तथा शिवचरण पुत्र सदेही ने आकाश को पकड़कर डैम के पानी में डूबा दिया। सूचना पर पवन वहां पहुंचा तो देखा रामधनी और उसका पिता शिवचरण ने उसके भाई को पानी में दबा रखा था तथा पव...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.