पटना, अप्रैल 10 -- पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि डी फार्मा (डिप्लोमा इन फार्मेसी) वाले ही फार्मासिस्ट के पद पर बहाल हो सकते हैं। कोर्ट ने नियमावली को चुनौती देने वाली सभी अर्जी को नामंजूर करते हुए कहा कि फार्मासिस्ट के पद पर बहाल होने के लिए न्यूनतम अर्हता डी फार्मा निर्धारित है। बी फार्मा और एम फार्मा वाले अभ्यर्थी फार्मासिस्ट की जगह अन्य उच्च पद पर बहाल होने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के कानून को सही ठहराते हुए चुनौती देने वाली सभी अर्जी खारिज कर दी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने अपने 72 पन्ने के आदेश में आवेदकों के सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा की। सरकार ने फार्मसिस्टों की बहाली के लिए डिप्लोमा इन फार्मेस...