मऊ, मार्च 20 -- मऊ। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत डी फार्मा की जाली और फर्जी सर्टिफिकेट देकर धोखाधड़ी करके धन ऐंठने के मामले में बुधवार को आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने खारिज कर दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन ख्वाजाजहांपुर का है। मामले में प्राथमिकी घोसी थाना क्षेत्र के भेलउर चंगेरी निवासी वादी प्रदीप चौहान ने कोतवाली थाने में दर्ज कराया था। मामले में आरोप लगाया गया है कि नर्सिंग एण्ड पैरा मेडिकल स्कूल से डी फार्मा कोर्स के लिए वादी से दो लाख पंचानवें हजार रुपया फीस लिया गया था। लेकिन फर्जी और कूटरचित सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया था। वादी ने 18 अप्रैल 2019 को रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट दाखिल किया तो पता चला कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, जो जाली है।मामले मे...