नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में अब कोई भी सभा, समारोह या प्रदर्शन करने से 72 घंटे पहले पुलिस को सूचना देनी होगी। इसे लेकर डीयू प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीयू प्रशासन ने कॉलेजों में पूर्व में हुई घटनाओं से सबक लेते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक, उत्तर और दक्षिण परिसर में ऐसे आयोजनों के संबंध में पुलिस के साथ समन्वय के लिए एक संपर्क अधिकारी (एलओ) नियुक्त किया जा सकता है। डीयू का प्रत्येक कॉलेज, छात्रावास, संस्थान भी आयोजनों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। संपर्क अधिकारी को कार्यक्रम के दौरान हर समय उपलब्ध रहना होगा और स्थानीय पुलिस से जरूरी ब्योरा साझा करना होगा। संपर्क अधिकारी ...
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