नई दिल्ली, मई 23 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने संबंधित कॉलेजों और संस्थानों के विभागों में शिक्षकों (सहायक प्रोफेसर-लेक्चरर) की वरिष्ठता नियमों को पारित कर दिया है। इसके तहत अगर सभी सापेक्ष योग्यताएं समान हैं तो सभी उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की वरिष्ठता आयु-जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। डीयू के डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणी की अध्यक्षता में इस विषय पर समिति का गठन किया गया था। समिति की विस्तृत रिपोर्ट पर विचार के बाद यह नियम पारित कर दिए गए। समिति ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों की चिंताओं का विश्लेषण करते हुए पाया कि कॉलेजों के बीच बहुत सारी चिंताएं और अस्पष्टता रही है कि वरिष्ठता निर्धारित करते समय कौन सी पद्धति अपनाई जाए। खासकर जब सभी मामलों में सापेक्ष योग्यता और अन्य चीजें समा...