नई दिल्ली, मार्च 1 -- अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, आज यानी एक मार्च 2025 से कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिसका असर निवेशकों पर पड़ेगा। बीते दिनों बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नए दिशानिर्देश जारी किए थे। ये संशोधित नियम अब प्रभावी हो गए हैं। यह म्यूचुअल फंड (एमएफ) फोलियो और डीमैट खातों के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस से संबंधित हैं।क्या है नया नियम सेबी के दिशानिर्देश के अनुसार अब डीमैट अकाउंट्स या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा 10 व्यक्तियों को नॉमिनी बनाया जा सकेगा। यह एक अनिवार्य प्रक्रिया होगी। मतलब ये कि निवेशक को नॉमिनी घोषित करना होगा। इसके साथ ही निवेशकों को अपने नॉमिनी के बारे में ज्यादा जानकारी देनी होगी।नॉमिनी के बारे में किस तरह की जानकारी निवेशकों...