नई दिल्ली, मई 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) में रिक्त पदों को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने सभी रिक्त पदों को इस साल सितंबर तक भरने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि कुल 204 रिक्तियों में से अभी तक केवल 83 ही भरी गई हैं। पीठ ने कहा कि हम दिल्ली सरकार की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते, खासकर उस स्थिति में जब दिल्ली वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हम राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि सितंबर 2025 तक सभी 204 रिक्तियां भर दी जाएं। 15 अक्तूबर तक हलफनामा दाखिल किया जाए। यदि सभी रिक्तियां नहीं भरी गईं, तो यह घोर अवमानना का मामला होगा। अग्रिम रिक्तियों के लिए छह माह का समय शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को अग्रिम रिक्ति...