एएनआई, फरवरी 25 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारत में डीपसीक को बैन करने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर जल्दी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अगर चीनी एआई प्लेटफॉर्म से कोई खतरा है तो उपयोगकर्ताओं के पास इसका इस्तेमाल न करने का विकल्प है। उन्होंने कहा कि अगर यह इतना हानिकारक है तो आप इसका इस्तेमाल करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अदालत ने कहा कि तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने का कोई आधार नहीं है।सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल अदालत याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। 12 फरवरी को अदालत ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा था। इसे 20 फरवरी को फिर से सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन समय की ...