वाराणसी, सितम्बर 11 -- वाराणसी, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने सिगरा थाने में क्षेत्र के कॉन्वेंट स्कूल के डीन, प्रिंसिपल एवं अन्य के खिलाफ दर्ज केस में डीआईओएस को जांच का आदेश दिया है। अदालत में पीड़िता की ओर अधिवक्ता जयदीप चक्रवर्ती ने पक्ष रखा। शिकायतकर्ता उसी विद्यालय की शिक्षिका है। अदालत ने यह आदेश पीड़िता की ओर से 8 सितंबर 2025 को दायर किए गए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के बाद दिया, स्कूल के डीन, प्रिंसिपल और अन्य अधिकारियों पर धमकाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अदालत ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिया है कि तथ्यों की जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट पेश करें। अदालत में दी गई अर्जी में पीड़िता ने बताया कि उसने 28 मई 2025 को सिगरा थाने में स्कूल के डीन और प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस...