गुड़गांव, सितम्बर 26 -- सोहना, संवाददाता। शहर के वार्ड 13 में हरियाणा टूरिज्म निगम की जमीन पर बनें अवैध रूप से 250 के करीब परिवार सुनवाई के दौरान डीटीपीओ के समक्ष मालिकाना हक का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। डीटीपीओ ने अवैध कॉलोनी में रहने वाले परिवारों को 10 दिन का समय देते हुए अपने टूरिज्म निगम की जमीन को अपने आप खाली करने के आदेश दिए। वहीं नशा पत्ती बेचने वाले और देह व्यापार को गौरख धंधा करने वाले परिवारों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए है। शहर के वार्ड नंबर 13 स्थित हरियाणा टूरिज्म निगम की साढ़े 9 एकड़ जमीन पर करीब 250 लोग पक्के मकान बनाकर रह रहे है। टूरिज्म निगम की उक्त को 24 अक्तूबर 2024 को जिला उपायुक्त द्वारा अवैध रुप से रह रहे परिवारों से खाली कराने के आदेश जारी हो चुके है। लेकिन हरियाणा टूरिज्म निगम ने जिला उपाय...
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