नई दिल्ली, फरवरी 21 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण डीटीएच सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों के लिए प्राधिकरण शुल्क को समायोजित सकल राजस्व को आठ से घटाकर तीन प्रतिशत करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही, दूरसंचार अधिनियम- 2023 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 यानी तीन वर्ष में इस शुल्क को पूरी तरह से खत्म करने का सुझाव दिया है। ट्राई ने रेडियो और हेड एंड इन द स्काई सेवा से जुड़े नियमों व शर्तों में बदलाव की सिफारिश की है। ट्राई ने व्यापार से जुड़े सुगमता को बढ़ावा देने, वित्तीय बोझ को कम करने और क्षेत्र को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से प्रसारण सेवा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसे एक व्यापक नियामक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। मौजूदा लाइसेंस धारकों के पास अपने मौजूदा लाइसेंस की अवधि समाप्त होन...