बोकारो, अगस्त 19 -- डीजे को लेकर हाईकोर्ट के आदेश व जारी गाइड लाइन का शत प्रतिशत अनुपालन होगा। एसपी हरविंदर सिंह ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में कही। उन्होंने कहा कि डीजे की तेज ध्वनि पर प्रतिबंध को लेकर सभी थाना प्रभारी को जवाबदेह बनाया जाएगा। डीजे संचालकों के खिलाफ अर्थदंड के साथ केस दर्ज करने की कानूनी प्रावधान है, जिसे शुरू किया जायेगा। सुबह छह बजे से पहले व रात दस बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा दिन में ध्वनि नियंत्रित होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय अस्पताल पूजा पंडाल के अंदर व आवासीय कॉलोनी के बीच डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। इससे आम लोगो को काफी परेशानी हो रही है, लोग बीमार हो रहे है। आम नागरिक इसकी शिकायत तत्काल संबंधित थानेदार के अलावा डायल 112 पर कर सकते है। शिकायत करने वालो की हुल...