नई दिल्ली, जुलाई 28 -- सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कुछ राज्यों में डीजीपी की तदर्थ नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर दो हफ्ते बाद विचार करने पर सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ता और पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की याचिका पर भी विचार करेगी। सिंह ने अपनी याचिका में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने की मांग की है जिसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाला एक पैनल पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का चयन करे। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की तरह, डीजीपी के रूप में एक उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया जा सकता है।

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