रांची, सितम्बर 10 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में डीजीपी नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इसमें अदालत को बताया कि इससे संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। शीर्ष कोर्ट ने संबंधित सभी फाइल देने का निर्देश दिया है। इसके बाद कोर्ट ने दस्तावेज शीर्ष कोर्ट भेजने को कहा है। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर डीजीपी की नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि सरकार की नियुक्ति नियमावली असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.