रांची, जून 26 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता को वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखकर कुछ शर्तों के साथ डीजीपी के पक्ष में वेतन पर्ची निर्गत करने का आदेश जारी किया है। क्या है शर्त प्रधान महालेखाकार के आदेश में जिक्र है कि डीजीपी के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन को लेकर संबंधित वाद न्यायालय में लंबित है। ऐसे में न्यायालय के अंतिम निर्णय के तहत महालेखाकार कार्यालय वेतन पूर्जों के आदेश को संशोधित कर सकता है। साथ ही यदि डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के खिलाफ कोई फैसला पारित होता है या सरकार से कोई दिशा-निर्देश मिलता है तो सेवानिवृति के उपरांत की अवधि में भुगतान की गई राशि की वसूली की अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। गृह ...