नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने मंगलवार को केरल सरकार को निर्देश दिया कि वह यह आदेश मिलने के पांच दिनों अंदर आईपीएस अधिकारी योगेश गुप्ता की सतर्कता रिपोर्ट केंद्र को भेजे। कैट की एर्नाकुलम पीठ ने गुप्ता की याचिका पर यह निर्देश जारी किया। गुप्ता वर्तमान में केरल में अग्निशमन एवं बचाव सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के डीजीपी के पद पर तैनात हैं। गुप्ता ने मांग की थी कि उनकी सतर्कता स्थिति रिपोर्ट तुरंत गृह मंत्रालय (एमएचए) को भेजी जाए और देरी करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुनील थॉमस और प्रशासनिक सदस्य वी. रामा मैथ्यू की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि अधिकारी की सतर्कता स्थिति रिपोर्ट के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बार-बार भेजे गए पत्रों का ज...