रांची, मार्च 18 -- रांची। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होने की संभावना है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ में सुनवाई होनी थी। लेकिन, समय की कमी चलते मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता की डीजीपी के रूप में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताते हुए अवमानना याचिका दाखिल की है।

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