नई दिल्ली, जुलाई 22 -- केंद्र सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप (कबाड़) करने वाले स्क्रैप सेंटरों में हेराफेरी पर रुख अपनाया है। सरकार ने कहा है कि मानकों का पालन नहीं करने पर स्क्रैप सेंटरों पर बैन लगाया जाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्क्रैप नीति के तहत विभाग ने 2021 में दिशा-निर्देश जारी किए थे। पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए इनका पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कई स्क्रैप सेंटर पुराने वाहनों को दूसरे राज्यों में बेच रहे हैं, जहां पुराने वाहनों का चलाने की अनुमति है। स्क्रैप सेंटर में पहुंचने वाले पुराने वाहनों (सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट) और वाहनों के स्क्रैप होने के आंकड़ों में भारी अंतर पाया गया है। विशेषकर पुराने सर...