नई दिल्ली, मई 12 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल (जीएचपीएस) के शिक्षकों को वेतन, एरियर और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने शिक्षकों की आर्थिक समस्याओं को गंभीर मानते हुए हरियाणा के बीघर में 292 एकड़ और शाहदरा में 15 एकड़ भूमि समेत डीएसजीएमसी की दो प्रमुख संपत्तियों की बिक्री, पट्टे या हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। कोर्ट के निर्देशानुसार, जीएचपीएस और डीएसजीएमसी की सभी संपत्तियों से प्राप्त किराए की आय अब सिर्फ शिक्षकों के बकाया वेतन और भत्तों की अदायगी में ही इस्तेमाल की जाएगी। जब तक शिक्षकों को उनका पूरा बकाया नहीं मिल जाता, तब तक डीएसजीएमसी और जीएचपीएस सोसायटी के पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते भी रोक दिए जाए...