रांची, नवम्बर 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। अपने स्कूल की नर्स के साथ छेड़खानी से जुड़े मामले में आरोपी डीएवी कपिलदेव के पूर्व प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के 20 जून 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली मनोज कुमार सिन्हा की एसएलपी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज कुमार सिन्हा को एक हफ्ते में निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। मनोज कुमार सिन्हा ने झारखंड हाईकोर्ट से जमानत रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी थी। दरअसल, मनोज कुमार सिन्हा को 21 नवंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसे शिकायतकर्ता की अर्जी पर 20 जून 2025 को हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रार्थी मनोज ...