गुड़गांव, मार्च 19 -- गुरुग्राम। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने डीएलएफ फेज-एक से पांच तक निर्मित उन मकान मालिकों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिनमें अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। एकाध दिन में डीएलएफ लिमिटेड को पत्र लिखकर इन मकानों के पेयजल, सीवर कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए जाएंगे। पहले चरण में 300 मकानों की पहचान की गई है, जिन्हें कारण बताओ नोटिस और रिस्टोरेशन आदेश जारी किया जा चुका है। हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल निर्धारित है। इसमें डीटीपीई को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। डीएलएफ में करीब 10 हजार मकान हैं। डीटीपीई कार्यालय की तरफ से करवाए गए सर्वे के तहत करीब छह हजार मकानों में नियमों का उल्लंघन है। किसी मकान में व्यावसायिक गतिविधियों का स...