गुड़गांव, मई 13 -- गुरुग्राम। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को डीएलएफ फेज-एक से लेकर पांच तक मकानों में अवैध निर्माण और अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई में केंद्र सरकार के महा याचक ने रिपोर्ट दाखिल करके पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सही बताया। अब मामले की सुनवाई अगले सप्ताह में होगी। अभी तिथि तय नहीं हुई है। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डीएलएफ क्षेत्र के मकानों में अवैध निर्माण और गतिविधियों को सील करने के आदेश जारी किए थे। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके स्टे ले लिया था। डीटीपीई कार्यालय ने अब तक 4500 मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें से 2200 मकानों को रिस्टोरेशन आदेश जारी किया जा चुका है।
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