गुड़गांव, दिसम्बर 4 -- गुरुग्राम। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया ने डीएलएफ फेज-एक से लेकर फेज-पांच तक निर्मित चार हजार 183 मकान मालिकों को 31 दिसंबर तक पक्ष रखने की मोहलत दी है। इन मकान मालिकों पर कब्जा प्रमाणपत्र और नक्शे का उल्लंघन करके अवैध निर्माण करने और अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन का आरोप है। इस समयावधि के बाद पक्ष पर सुनवाई नहीं होगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गत 13 फरवरी को साल 2021 में डीएलएफ सिटी आरडब्ल्यूए की याचिका पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को आदेश जारी किए थे कि कब्जा प्रमाणपत्र और नक्शे का उल्लंघन करके निर्मित मकानों पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए। यह आदेश मिलने के बाद डीटीपीई कार्यालय ने जनवरी माह में किए सर्वे के आधार पर चार हजार 183 मकानों के खिलाफ कार्रवाई ...
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