लखनऊ, मार्च 2 -- दुराचार के एक मुकदमे में पीड़िता एवं उसकी बच्ची के लिए प्रतिकर व पुनर्वास हेतु कोई कार्यवाही न किए जाने पर एससी/ एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद त्रिपाठी ने डीएम लखनऊ को अदालत में व्यक्तिगत रूप से सात मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश में कहा है कि यदि वह (डीएम) जानबूझकर अनुसूचित जाति जनजाति नियमों के मामले में उपेक्षा करते हैं तो बीएनएसएस की धारा 384 के तहत 1000 रुपए से अधिक जुर्माना एवं जुर्माना न देने पर एक माह तक की अवधि के लिए साधारण कारावास का दंड अथवा इनकार कर डटे रहने (जिद करने) की दशा में बीएनएसएस की धारा 388 के तहत एक सप्ताह के साधारण कारावास का दण्डादेश लागू किया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर चिनहट थाने में दर्ज मुकदमे के संबंध में अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि 19 फरवरी को डीएम लखनऊ को एक सा...
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