पीलीभीत, सितम्बर 27 -- पीलीभीत। गांधी सभागार में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने सामूहिक विवाह योजना की जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। 12 नवंबर को सामूहिक विवाह प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक शासनादेश की समस्त औपचारिकताएं जैसे आय प्रमाण पत्र अधिकतम 3 लाख, वर की उम्र 21 व कन्या की उम्र 18 वर्ष से कम न हो। उम्र प्रमाण पत्र कम से कम दो आईडी, जाति प्रमाण पत्र एवं कन्या का स्पष्ट चालू बैंक खाता की छायाप्रति पूर्ण करते हुये विभागीय बेबसाईट पर अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन कराएं। ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित विकास खण्ड, नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। विवाह तिथि से एक सप्ताह...