भभुआ, नवम्बर 10 -- निषेधाज्ञा का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर को विधानसभा आम निर्वाचन की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के मद्देनजर 9 नवंबर को जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अवैधानिक भीड़-भाड़, चुनावी सभा या आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी। मतदान केंद्र के 100 मीटर के परिक्षेत्र को छोड़कर जिले में 5 व्यक्तियों या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने या घूमने पर प्रतिबंध रहेगा। घर-घर जाकर संपर्क के लिए 5 व्यक्तियों से कम में घूमने पर कोई रोक नहीं होगी। शासकीय कार्य ...