बिजनौर, जून 16 -- बिजनौर। जिलाधिकारी द्वारा डायलिसिस प्रकरण की जांच में दोषी पाए जाने पर संस्था के प्रबंधक के विरुद्ध एफआईआर तथा संस्था को ब्लैकलिस्टेड करने की शासन से संस्तुति की गई है। इसके अलावा उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष), नोडल अधिकारी डायलिसिस व प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज सहित दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति भी की है। जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा जिला अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में होने वाली मौत को गंभीरता से लेते हुए उपलब्ध जांच संस्था एस्कैग संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड को प्रधानमंत्री की नि:शुल्क डायलिसिस योजना के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अनुबन्ध में दी गयी शर्तों का घोर उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। जिलाधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उक्त संस्था को ब्लैक लिस्ट करने एवं संस्था के प्रबन्धक के ...