हाजीपुर, मार्च 12 -- हाजीपुर। नि.सं. जिला दंडाधिकारी यशपाल मीणा के आदेशनुसार मृत, बीमार लोगों के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए जिला शस्त्र शाखा द्वारा कुल 18 शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई है। सभी संबंधित को सूचित किया जा रहा है की एडीएएल से अनुज्ञप्ति विवरणी डिलीट करने हेतु आवश्यक शुल्क के साथ शस्त्र जमा करने एवं बिक्री करने संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराएं। रद्द अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रों की बिक्री करने एवं सरकारी मालखाने में जमा करने का आदेश दिया गया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...