झांसी, नवम्बर 12 -- झांसी। जनपद भर के सभी पट्टाधारकों को डीएम मृदुल चौधरी ने जानकारी जारी करते हुए कहा कि उप खनिज में लगे सभी वाहनों का पंजीयन जरूर हो। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों का विभागीय पोर्टल पर पंजीयन नहीं होगा वह वाहन अवैध माने जाएंगे। पट्टाधारकों को जानकारी देते हुए बताया कि रेत की बिक्री खरीद की परिवहन निगरानी को प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए सभी बालू,गट्टी, मोरम ढोने वाले वाहनों (ट्रैक्टर/ट्रक) का विभाग में पंजीकरण कराया जाना और उसमें जीपीएस उपकरण लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के जीपीएस डिवाइस को विभागीय पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुए प्रदेश में वीटीएस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। सीधे कहा कि उप खनिज परिवहन में लगे वाहनों पर जीपीएस डिवाइस एआईएस 140 लगाने व वाहनों क...