पीलीभीत, सितम्बर 17 -- पीलीभीत। चंदोई में एक भू भाग पर अवैध दुकानों को न ढहाए जाने पर शीर्ष कोर्ट ने डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट से जवाब मांगा है। यही नहीं हाईकोर्ट से जारी आदेश को स्टे किया है। पीड़ित के मुताबिक चंदोई निवासी हुमेरा सुल्तान की गाटा संख्या 492 पर अवैध रूप से पांच दुकानों का निर्माण लिए जाने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में वाद दायर किया था। वर्ष 2024 में 12 दिसंबर को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामला दर्ज कर बगैर नक्शा और दस्तावेज के अवैध निर्माण पाते हुए पांच दुकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश कर दिया। इस पर दूसरे पक्ष ने डीएम कोर्ट में अपील की। उधर, हुमेरा सुल्तान दुकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश क्रियान्वित कराने की मांग करती रहीं। इस बीच सुस्त प्रक्रिया का दूसरे पक्ष ने फायदा उठाया कर मई माह में हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। इसमें सिटी म...