पटना, जुलाई 11 -- पटना हाईकोर्ट ने ध्वनि और वायु प्रदूषण पर एक अहम निर्देश सभी जिलों के डीएम सहित एसएसपी और एसपी को दिया है। कोर्ट ने डीएम, एसएसपी और एसपी को अपने जिले को वायु एवं ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने थानों को दिशा-निर्देश पर उठाए गए कदमों के बारे में पूरी रिपोर्ट बोर्ड को भेजना सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। यही नहीं उनके अधिकार क्षेत्र में निर्धारित डेसिबल से अधिक पर डीजे बजाते हैं तो उनपर कानून के तहत भारी जुर्माना लगाने को कहा है। जुर्माना नहीं देने पर उपकरण को जब्त किया जाएगा। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकलपीठ ने प्रदूषण को लेकर निर्देश दिया है। कॉलेज और स्कूल के पास लगाएं संकेतक : कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी ज...