रामगढ़, जुलाई 18 -- रामगढ़, एक प्रतिनिधि। डीएमओ ने नियम उल्लंघन में सख्ती दिखाते हुए भुरकुंडा स्थित एक कोल डिपो का भंडारण लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण प्रतिरोध) नियमावली, 2017 के तहत की गई है। डीएमओ कार्यालय के अनुसार डिपो संचालक अनुपम कुमार पाठक के खिलाफ कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। चौपारण थाना कांड संख्या 10/2025 में बिना ई-परिवहन चालान के 40.200 टन कोयले की खेप जप्त हुई थी। जिसका स्रोत इस डिपो से बताया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि 15 जुलाई को किए गए स्थल निरीक्षण में डिपो पर कोयले का स्टॉक शून्य पाया गया। जबकि मासिक विवरणी में क्लोजिंग बैलेंस 4200 मीट्रिक टन दर्ज था। कार्यालय के मुताबिक संचालक ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में बिना चालान कोयला बिक्री की बात स्वीकार की। पूर्व में भी ...
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