नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को 31 मार्च, 2026 के बाद यमुना के डूब वाले इलाके पर कब्जा जारी रखने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह एवं मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ डीएमआरसी द्वारा 11 दिसंबर को इलाके से हटने के साफ निर्देशों के बावजूद डूब वाले इलाके में बैचिंग संयंत्र व कास्टिंग यार्ड चलाने के बारे में एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह हैरानी की बात है कि डीएमआरसी ने बैचिंग प्लांट व कास्टिंग यार्ड को हटाने के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। पीठ ने ध्यान दिया कि डीएमआरसी ने इस रोक को हटाने की गतिविधियों के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। पीठ ने कहा कि यह देखते हुए कि डीएमआरसी दिल्ली शहर मे...