नई दिल्ली, मई 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीएनडी टोल फ्री संबंधी फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। अदालत ने लाखों दैनिक यात्रियों को राहत देते हुए दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे को टोल फ्री रखने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने डीएनडी फ्लाईवे का संचालन करने वाली निजी कंपनी 'नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड' (एनटीबीसीएल) की याचिका पर 20 दिसंबर, 2024 के फैसले की समीक्षा संबंधी अनुरोध ठुकरा दिया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के डीएनडी फ्लाईवे को टोल-फ्री बनाने के फैसले को बरकरार रखा और नोएडा प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि सत्ता के दुरुपयोग और जनता के विश्वास के उल्लंघन ने इसकी अंतरात्मा को गहरी ठेस पहुंचाई है।...