रांची, दिसम्बर 9 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मंगलवार को रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाने से संबंधित आदेश को लेकर डीआईजी ग्राउंड के निकट स्थित कैलाश कोठी तोड़ने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कैलाश कोठी को तोड़ने पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले में रांची डीसी को प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने डीसी से पूछा है कि दस्तावेज के आधार पर बताएं कि उक्त जमीन का अधिग्रहण किया है या नहीं। अगर इस जमीन का रिम्स ने अधिग्रहण किया है तो उसके मुआवजा का भुगतान किया गया है या नहीं। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि अवैध अतिक्रमण बताते हुए कैलाश कोठी को हटाने का नोटिस चिप...