मोनी देवी, फरवरी 17 -- डंकी रूट से अमेरिका में घुसने और फिर उन्हें वहां से डिपोर्ट करने के मामले में अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की भी एंट्री हो गई है। सोमवार को हाईकोर्ट ने पंजाब के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फर्जी ट्रैवल एजैंटों के खिलाफ कार्रवाई करने और पंजाब से अमरीका में अवैध आप्रवास को रोकने के लिए इमिग्रेशन चेक पोस्ट स्थापित करें। कोर्ट ने इस बारे में पंजाब सरकार को अपना पक्ष रखने को एक माह का समय दिया है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस हरमीत सिंह ग्रेवाल पर आधारित बैंच ने याचिकाकर्ता को संबं​धित अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा है। इस पूरे मामले पर बैंच ने अधिकारियों को 30 दिन में एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित करने और उस पर हुई कार्रवाई के बारे में सूचित करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट एडवोकेट कंवर पाहुल सिंह द्वारा दायर ...