हल्द्वानी, जुलाई 17 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की ओर से डिप्टी लाइब्रेरियन कम एसोसिएट प्रोफेसर मीना सिंह को यूजीसी के नियमों के तहत लाइब्रेरियन के सभी लाभ न देने के मामले में गुरुवार को सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने विवि से यूजीसी और केंद्र सरकार की नियमावली, 2010 के तहत याची के वेतनमान व अन्य प्रकरणों पर छह माह के भीतर निर्णय लेने के आदेश जारी किए हैं। मामले के अनुसार, जीबी पंत विवि में एसोसिएट प्रोफेसर कम डिप्टी लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत मीना सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह विवि में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थीं। विवि में डिप्टी लाइब्रेरियन का पद भी रिक्त था। जिसके लिए उन्होंने भी आवेदन किया, और वह...