नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- Digital Payment Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव की घोषणा की है। नए नियमों के तहत 1 अप्रैल 2026 से सभी डिजिटल लेन-देन में कम से कम टू- फैक्टर वेरिफिकेशन (Two-Factor Authentication) अनिवार्य होगा। इसके लिए पासवर्ड, पिन, SMS-आधारित OTP, कार्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर टोकन, फिंगरप्रिंट या अन्य बायोमेट्रिक विकल्प इस्तेमाल किए जा सकेंगे। RBI ने स्पष्ट किया है कि हर लेन-देन में एक फैक्टर डायनेमिक होना चाहिए, जो सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन के लिए वैध होगा।क्या है नया दिशा-निर्देश नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी बैंक या पेमेंट सेवा प्रदाता की लापरवाही से धोखाधड़ी होती है, तो ग्राहक को पूरा मुआवजा देना उनकी ज़िम्मेदारी होगी। साथ ही, व्यवहार, डिवाइस या लोकेशन के आधार पर अति...
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